जिले में चलाया गया बाल श्रम विमुक्ति जागरुकता अभियान. पाकुड़ नगर. जिले में बाल श्रम जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से गुरुवार को श्रम विभाग की ओर से बाल श्रम विमुक्ति जागरुकता अभियान चलाया गया. यह अभियान पाकुड़ के मालपहाड़ी रोड क्षेत्र में संचालित किया गया. इस दौरान गैरेज, होटल, वर्कशॉप सहित 22 विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की गई. इस अभियान के तहत श्रम विभाग की टीम ने प्रतिष्ठानों को बाल श्रम कानून के प्रति जागरूक किया और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया कि वे किसी भी स्थिति में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर न रखें. 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को भी खतरनाक कार्यों में नियोजित करना प्रतिबंधित है. सभी प्रतिष्ठानों में धारा-12 क के तहत अनिवार्य सूचना पट्ट भी प्रदर्शित कराए गए. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गिरीश चंद्र प्रसाद ने बताया कि बाल श्रम कानून का उल्लंघन करने वालों पर 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना, 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या फिर दोनों सजा का प्रावधान है. अभियान के दौरान जन लोककल्याण परिषद के प्रोजेक्ट इंचार्ज, चाइल्डलाइन, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के सदस्य आदि मौजूद थे.
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