फरक्का. बंगाल सरकार ने शिक्षक नियुक्ति में हुई भारी गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मुर्शिदाबाद जिले में ज्यादातर स्कूलों के शिक्षको को अयोग्य घोषित कर दिया है. ऐसे अयोग्य घोषित शिक्षकों से पैसा वसूल करने का भी निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार, मुर्शिदाबाद जिले के 3700 से अधिक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है, जबकि फरक्का प्रखंड के अर्जुनपुर हाइस्कूल के अनुसार, यहां 9500 छात्र-छात्राएं हैं, जिसमें कुल 65 अध्यापिकायें हैं. इसमें पारा शिक्षक 7 हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 6 महिलाएं और 29 शिक्षकों की नौकरी चली गई है. वही नयनसुख हाइस्कूल में कुल शिक्षिकाओं की संख्या 58 है, जिसमें पारा शिक्षक 4 हैं. उसमें से 19 शिक्षकों को अयोग्य ठहराया गया है. इस तरह न्यू फरक्का हाइस्कूल में 11 शिक्षक, बहादुपुर हाइस्कूल में 5 शिक्षकों को अयोग्य करार दिया गया है. अयोग्य ठहराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पैसा भी वापस देने का निर्देश दिया है.
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