संवाददाता, पाकुड़. देवघर में हुए भीषण सड़क हादसे को ध्यान में रखते हुए डीटीओ संजय पीएम कुजूर ने बुधवार को महात्मा गांधी बस स्टैंड में मौजूद तीन यात्री बसों की जांच की. यात्री बस संख्या जेएच-04 के1219, जेएच-13 डी 6952 और जेएच-04 जी 5007 द्वारा मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने, चालक द्वारा चालक अनुज्ञप्ति नहीं दिखाने पर 75 हजार 450 रुपये का ऑनलाइन फाइन किया. साथ ही अंतिम हिदायत दी कि ऑनलाइन निर्गत फाइन की राशि 2 दिनों के अंदर जमा कराना सुनिश्चित करें. जुर्माना जमा नहीं करने पर बस को जब्त कर लिया जायेगा. बस को ब्लैक लिस्ट करने के कार्रवाई की जायेगी. वहीं स्टैंड में उपलब्ध टिकट बुकिंग मैनेजर, संचालक को निर्देश दिया कि लंबी दूरी की सभी बसों में डबल ड्राइवर, खलासी, बस में क्षमता से ज्यादा पैसेंजर न बैठाने, अतिरिक्त लगेज बस पर न रखने, इमरजेंसी खिड़की लगाने, फायर इक्विपमेंट रखने, सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों का अनुपालन करें.
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