नगर परिषद ने अपने नियम में तीसरी बार संशोधित किया टोल टैक्स का किराया संवाददाता, पाकुड़. नगर परिषद ने छोटे मालवाहक वाहनों के टोल टैक्स में कमी की है. अब नप ने अपने टोल संवेदक को 15 जुलाई से टोटो, ई-रिक्शा, मालवाहक टेंपो और 4 चक्का वाले मालवाहक वाहन का टोल टैक्स 50 रुपये प्रतिदिन लागू किया है, जो कि पहले प्रति ट्रीप था. मालूम हो कि नगर परिषद की ओर से लागू किये गये नये टोल टैक्स में तीसरी बार अपने नियम में बदलाव किया है. कई टोटो-़ ऑटो चालक इस फैसले पर भी नाखुशी जाहिर की है. उनका कहना है कि पैसेंजर वाले टोटो-ऑटो में पैसेंजर के साथ-साथ माल भी लोड कर लेते हैं, ऐसे में हमें दो जगह टोल टैक्स देना पड़ता है जो कि पहले नहीं लगता है. इस पर भी विचार किया जाने की जरूरत है. इस संबंध में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बताया कि पाकुड़ में टोल टैक्स किराया काफी था, जिसको लेकर नगर परिषद को पत्र लिखा गया था. हालांकि प्रति ट्रीप की जगह प्रति दिन टोल टैक्स वसूलने का निर्देश नगर परिषद की ओर से जारी किया गया है. वहीं ऑटो-टोटो से टोल टैक्स की वसूली पर नगर परिषद को एक बार फिर विचार करना चाहिए. वहीं, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि टोल टैक्स को घटाकर प्रति ट्रीप से प्रति दिन करने का आदेश दिया गया है. हालांकि उन्होंने कहा कि पैसेंजर वाले ऑटो-टोटो सिर्फ पैसेंजर ही चढ़ा सकते हैं, यदि वे माल भी अपने टोटो-ऑटो में लाते और ले-जाते हैं तो उन्हें मालवाहक का टोल टैक्स जमा करना पड़ेगा.
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