रांची. नाबालिग से जबरन शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दोषी विकास कुमार को पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को 10 साल कैद की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. अदालत ने उसे 24 मार्च को दोषी पाकर जेल भेज दिया था. अभियुक्त सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के सरोवर नगर, देवी मंडप रोड निवासी है. अभियुक्त ने घटना को अक्तूबर 2019 के पहले सप्ताह में अंजाम दिया था. वह उन दिनों ओड़िशा में भूषण स्टील अंगुल के ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था. मामले को लेकर पीड़िता ने सुखदेव नगर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसके आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को नौ अक्तूबर 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कुछ दिन जेल काटने के बाद उसे जमानत मिली थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता समेत सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है