2nd JPSC Scam: रांची-द्वितीय जेपीएससी घोटाला मामले में चार्जशीटेड डीएसपी राधा प्रेम किशोर और रवि कुमार कुजूर की अग्रिम जमानत याचिका पर सीबीआई की विशेष अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई. याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई ने कोर्ट से समय की मांग की. इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि निर्धारित की है. राधा प्रेम किशोर राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के भाई हैं.
सीबीआई की विशेष अदालत ने जारी किया था समन
सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेकर आरोपियों को समन जारी किया था. समन जारी होने के बाद आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गयी हैं. मामले में कई आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट से खारिज हो चुकी है. इस मामले में 12 साल में जांच पूरी करते हुए 26 नवंबर 2024 को सीबीआई की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गयी है. हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच की थी. इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने सात जुलाई 2012 को प्राथमिकी दर्ज की थी.
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दिलीप प्रसाद समेत हैं 64 आरोपी
प्राथमिकी में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 64 आरोपियों को सीबीआई ने आरोपी बनाया है. मौजूदा समय में नियुक्ति पाने वाले लोग प्रमोशन पाकर बड़े अधिकारी के तौर पर सेवा दे रहे हैं. कई आरोपी डीएसपी से प्रमोशन पाकर जिला संभाल रहे हैं. सीबीआइ की जांच में कई खुलासे हुए हैं. तत्कालीन जेपीएससी सदस्य और कोऑर्डिनेटर के कहने पर 12 अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाये गये थे. नंबर कई अभ्यर्थियों की कॉपियां में काट-छांट कर बढ़ाये गये थे. सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में मिले वास्तविक नंबर भी बढ़ाये गये थे. कॉपियों की जांच गुजरात स्थित फोरेंसिक लैब में करायी गयी थी.
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