रांची . डेढ़ माह की मासूम बच्ची की हत्या के आरोप में जेल में बंद मां सुनीता देवी का बयान अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की अदालत में दर्ज किया गया. अब मामले में 11 अगस्त से बहस की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद अदालत अपना फैसला सुनायेगी. घटना 18 मार्च 2021 अनगड़ा थाना क्षेत्र के सताकी भेलवाटीकर टोला की है. प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी महिला सुनीता देवी ने अपने पति भावेश्वर महतो को फोन पर सूचना दी थी कि उनकी बेटी राधिका कुमारी घर पर नहीं है, उसे कोई उठाकर ले गया है. इस पर पति तुरंत घर पहुंचे और बच्ची की खोजबीन शुरू की. खोजबीन के दौरान घर के पीछे बने गड्ढे में जली अवस्था में बच्ची का शव बरामद किया गया. शक के आधार पर पुलिस ने जब सुनीता देवी से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने स्वीकार किया कि उसने ही बेटी को कपड़े में लपेटकर गड्ढे में डालकर जला दिया था. इस मामले में अनगड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
शराब घोटाला: विधु गुप्ता की जमानत पर अगली सुनवाई 11 को
रांची . शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मेसर्स प्रिज्म होलोग्राफी सिक्यूरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक विधु गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई एसीबी के विशेष न्यायाधीश याेगेश कुमार सिंंह की अदालत में हुई, जिसमें अदालत ने एसीबी से केस डायरी की मांग की है. एसीबी ने केस डायरी और जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा. उसके बाद अदालत ने सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि निर्धारित की है. विधु गुप्ता को दो जुलाई को एसीबी ने गिरफ्तार किया था. तीन जुलाई से वह जेल में बंद है. विधु गुप्ता छत्तीसगढ़ से झारखंड तक के शराब सिंडिकेट में बड़ा हिस्सा रहा है. उस पर नकली होलोग्राम की आपूर्ति कर अधिकारियों तक करोड़ों का कमीशन पहुंचाने का आरोप है. छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर झारखंड में शराब नीति लागू हुई थी. मामले में अबतक निलंबित आइएसएस विनय चौबे समेत 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. निलंबित संयुक्त आयुक्त उत्पाद गजेंद्र सिंह को छोड़ सभी जेल में बंद हैं.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है