बाघमारा विधानसभा के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ढुलू महतो ने एक मामले में सोमवार को कोर्ट में सरेंडर किया. ढुलू महतो पर वर्दी फाड़ने और वारंटी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का आरोप है. बता दें कि हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को चार सप्ताह में लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था. महतो आज गोपनीय ढंग से कोर्ट पहुंचे और सरेंडर कर दिया. ढुल्लू महतो ने अभिषेक सिंह की अदालत में सरेंडर किया है. गौरतलब हो कि पिछले महीने हाईकोट में हुई सुनवाई के दौरान 4 हफ्तों के अंदर निचली अदालत में सरेंडर करने कहा था. 9 जनवरी को 4 हफ्ते पूरे हो रहें है. हाईकोर्ट में 10 जनवरी को मामलें में सुनवाई होनी है. इस मामलें में वह पहले भी जेल जा चुके है. 2013 में बरोरा थानेदार आरएन चौधरी ने ढुल्लू महतो सहित अन्य के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और वारंटी राजेश गुप्ता को हिरासत से छुड़ाने का मामला दर्ज किया था. प्राथमिकी में ढुल्लू महतो पर पुलिस से हथियार छिनने और मारपीट का भी आरोप ह्रै. इस मामलें में ट्रायल के बाद धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा सिंह की अदालत में अक्टूबर को उन्हें 18 महीने की सजा सुनाइ गई थी. इसी सजा को चुनौती देते हुए विधायक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट से ढुलू महतो के खिलाफ दायर सभी मुकदमे का रिकॉर्ड मांगा हैं.
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बाघमारा विधायक ढुलू महतो ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजे गए जेल
हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को चार सप्ताह में लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था
By Raj Lakshmi
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Raj Lakshmi
Reporter with 1.5 years experience in digital media.
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