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Ranchi news . कारोबारी विनय सिंह ने सरेंडर किया, मिली नियमित जमानत

एसीबी कोर्ट ने उन्हें दो दिन पहले अग्रिम जमानत दे दी थी, उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया

रांची. एसीबी के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय कुमार सिंह ने सरेंडर किया, कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी. एसीबी विनय कुमार सिंह को शराब घोटाला के आरोपी पूर्व उत्पाद सचिव विनय चौबे का करीबी मानते हुए पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस किया था. लेकिन वे एसीबी के समक्ष हाजिर नहीं हुए, तो एसीबी ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था. उसके बाद उन्होंने एसीबी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी. एसीबी कोर्ट ने उन्हें दो दिन पहले अग्रिम जमानत दे दी थी, उसके बाद उन्होंने सरेंडर किया, उसके बाद अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी. इधर, शराब घोटाला के आरोपी व तत्कालीन जीएम ऑपरेशन सह वित्त सुधीर कुमार और मार्शन कंपनी के झारखंड प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह की जमानत पर एसीबी के कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. अदालत सुधीर कुमार की जमानत पर 16 जुलाई तथा नीरज कुमार सिंह की जमानत पर 17 जुलाई को सुनवाई करेगी. जमानत याचिका दाखिल करने पर अदालत ने एसीबी से केस डायरी की मांग की थी. एसीबी ने केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है.

सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति मामले की सुनवाई 11 को

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) प्रतियोगिता परीक्षा में उम्र सीमा में छूट देने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश दिया तथा 11 जुलाई को मामले की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए मेंशन किया गया. वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संजीव कुमार महतो व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने एपीपी प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के लिए कट ऑफ डेट 2024 निर्धारित किया है. उम्र सीमा के निर्धारण के लिए वर्ष 2019 को कट ऑफ डेट निर्धारित किया जाना चाहिए. राज्य में वर्ष 2018 के बाद एपीपी की नियुक्ति नहीं हुई है. कोरोना काल के बाद पहली बार जेपीएससी की ओर से नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा गया है.

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