: हाइकोर्ट में याचिका दायर रांची : राज्य के प्लस टू हाइस्कूलों में माध्यमिक सहायक आचार्यों की नियुक्ति में बीटेक और एमसीए डिग्रीधारकों के लिए बीएड की अनिवार्यता को झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गयी है. प्रार्थी प्रियंका कुमारी एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने याचिका दायर की है. अधिवक्ता श्री जैन ने बताया कि याचिका में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित माध्यमिक सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2025 के विज्ञापन (माध्यमिक आचार्य कंप्यूटर साइंस) पद के लिए बीएड-एमएड को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने को चुनौती दी गयी है. प्रार्थियों ने स्पष्ट किया है कि बीएड पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साइंस या किसी अन्य तकनीकी विषय को शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण कंप्यूटर साइंस में स्नातक या स्नातकोत्तर करनेवाले छात्रों को बीएड/एमएड करने का अवसर नहीं मिलता है. इस कारण ऐसे अभ्यर्थी माध्यमिक सहायक आजाद प्रतियोगिता परीक्षा में आवेदन करने में अयोग्य घोषित हो रहे हैं, जो गलत है और भेदभावपूर्ण है. विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तकनीकी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है, जिससे योग्य अभ्यर्थी वंचित हो रहे हैं. प्रार्थियों ने मांग की है कि विज्ञापन की उक्त शर्त को रद्द किया जाये और कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान की जाये. उल्लेखनीय है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य के प्लस टू हाइस्कूलों में 23 विषयों में 1373 माध्यमिक सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है.
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