रांची. प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 फरवरी को सुनवाई करेगी. यह मामला जस्टिस जेके महेश्वरी व जस्टिस विजय विश्नोई की पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. उधर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 मई को जारी शो कॉज नोटिस के जवाब में मामले में प्रतिवादी झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह, प्राथमिक शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार सिंह, जैक अध्यक्ष डॉ नटवा हांसदा की ओर से शोकॉज का जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दायर किया गया है.
जेएसएससी की ओर से भी दायर किया गया शोकॉज एफिडेविट
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता की ओर से भी शोकॉज एफिडेविट दायर किया गया है. दायर जवाब में कहा गया है कि सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी होना शुरू हो गया है. कक्षा छह से आठ कक्षा के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के गणित व विज्ञान विषय में 1661 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया है. गणित व विज्ञान विषय में 5008 पदों के विरुद्ध 2734 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था. शेष अन्य अभ्यर्थी न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक नहीं ला पाये. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में विभिन्न कारणों से 700 अभ्यर्थियों को नोटिस दिया गया. वहीं, सामाजिक विज्ञान विषय के 5002 पद के विरुद्ध 5304 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया. इसमें से 800 अभ्यर्थियों को नोटिस दिया गया है. भाषा विषय के 4991 पद के विरुद्ध क्वालिफाई अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है. इंटरमीडिएट प्रशिक्षित (कक्षा एक से पांच के लिए) 11000 पदों के विरुद्ध क्वालिफाई अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है.
सीटेट अभ्यर्थियों ने दायर किया हस्तक्षेप याचिका
वहीं, सीटेट अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी परिमल कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट के 31 जनवरी 2025 के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. जेएसएससी ने वर्ष 2023 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट व स्नातक प्रशिक्षित 26001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की थी.
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