रांची. पलामू में चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी. कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इस संबंध में पलामू के उपायुक्त को निर्देश दिया है. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पलामू में हुई चतुर्थवर्गीय श्रेणी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था. इसके साथ ही उपायुक्त पलामू को यह निर्देश भी दिया गया था कि पुनः विज्ञापन प्रकाशित कर छह माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाये. इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि पलामू जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंक के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति का प्रावधान था. अभ्यर्थियों की मांग थी कि नियुक्ति केवल प्राप्त अंकों के आधार पर न होकर लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाये. इस विषय को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा गया. मुख्यमंत्री ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चतुर्थ वर्गीय पदों की नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी. कैबिनेट की पिछली बैठक में यह मामला पुनः आया. मुख्यमंत्री का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट कराया गया. मुख्यमंत्री के निर्देश पर पलामू जिले के चतुर्थ वर्गीय पदों पर अब लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गयी है.
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