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Ranchi news : बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में हाइकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने सुनाया फैसला

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने सुनाया फैसला रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने दुमका में तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में फांसी के सजायाफ्ता की अपील व फांसी की सजा को कंफर्म करने को लेकर राज्य सरकार की अपील पर फैसला सुनाया. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने रोहित राय की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया. खंडपीठ ने घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी का नहीं मानते हुए उम्र कैद में परिणत करने का फैसला सुनाया. खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि सजायाफ्ता रोहित राय के सुधार की संभावना और किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव में वर्तमान अपीलकर्ता का मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए हम मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करते हैं. अपीलकर्ता पर लगायी गयी सजा में संशोधन के साथ उसकी अपील को खारिज किया जाता है. इससे पूर्व मामले की सुनवाई के दाैरान अपीलकर्ता रोहित राय की ओर से फांसी की सजा को निरस्त करने का आग्रह किया गया, जबकि राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनीत कुमार वशिष्ठ ने अपीलकर्ता की दलील का विरोध करते हुए खंडपीठ से फांसी की सजा को कंफर्म करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि दुमका के सरैयाहाट निवासी रोहित राय ने क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर फांसी की सजा को चुनाैती दी थी. दुमका की निचली अदालत उसे फांसी की सजा सुनायी थी. फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा था कि हमारे समाज में बेटियों को देवी स्वरूपा माना जाता है. यह अपराध जघन्यतम है. अमानवीय तरीके से गला दबा कर हत्या व शव को छिपाने जैसे बर्बरतम कृत्य से संबद्ध है. इसके लिये दोषी को मृत्युुदंड का आदेश ही समुचित होगा. क्या है मामला दुमका के सरैयाहाट क्षेत्र में एक जनवरी 2017 को तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या की घटना हुई थी. उस दिन बच्ची जब गायब हो गयी, तो उसकी खोजबीन शुरू हुई. इस दौरान कुछ लोगों ने बताया कि उसने रोहित राय को बच्ची को गोद में लेकर जाते देखा है. खोजबीन करने पर रोहित भी घर से गायब मिला. दो जनवरी को बच्ची के नाना ने थाना में सूचना दी. पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी, तो रोहित राय नहीं मिला. तीन जनवरी को पुलिस ने रोहित को बिहार के श्याम बाजार से गिरफ्तार किया था. उसने पुलिस को बताया कि तीन साल की बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने घर से ले गया था. उसके साथ दुष्कर्म किया और गला दबा कर हत्या कर दी. शव को भी छुपा दिया. उसकी निशानदेही पर गांव के समीप खेत से बच्ची का शव बरामद किया गया था.

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