रांची.
राज्य में नयी उत्पाद नीति के तहत दो प्रकार की दुकानों का संचालन होगा. अब तक तीन प्रकार की दुकानों का संचालन किया जाता था. इसमें देसी, विदेशी व कंपोजिट शराब की दुकानें शामिल थीं. अब देसी व कंपोजिट दो प्रकार की दुकानों का संचालन किया जायेगा. कंपोजिट शराब की दुकान में देसी व विदेशी दोनों प्रकार की शराब की बिक्री होगी. अलग से विदेशी शराब की कोई दुकान नहीं होगी. नयी उत्पाद नीति के तहत दुकानों की संख्या व प्रकार के साथ-साथ जगह निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट झारखंड राज्य विबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को भेज दी है. जेएसबीसीएल ने जिलों द्वारा निर्धारित दुकान व चिह्नित जगह को अपनी सहमति दे दी है. राज्य में एक सितंबर से नयी उत्पाद नीति लागू होगी. इसके तहत राज्य भर में कुल 1343 शराब दुकान का संचालन किया जायेगा, जो वर्तमान में संचालित दुकानों की संख्या से 110 कम है.1184 कंपोजिट 159 देसी शराब की दुकान
राज्य में नयी उत्पाद नीति के तहत कुल 1343 दुकानों का संचालन किया जायेगा. इसमें 1184 कंपोजिट व 159 देसी शराब की दुकानें शामिल हैं. कंपोजिट दुकानों में देसी व विदेशी दोनों शराब की बिक्री होगी. जबकि, देसी दुकान में केवल देसी शराब मिलेगी.तीन जिलों में 100 से अधिक दुकानें
एक सितंबर से राज्य के 24 में से सिर्फ तीन जिलों में 100 से अधिक दुकानों का संचालन होगा. इनमें रांची, पूर्वी सिंहभूम व धनबाद शामिल है. रांची में 150, धनबाद में 130 व पूर्वी सिंहभूम में 109 शराब दुकानों का संचालन होगा. रांची में 28 देसी व 122 कंपोजिट शराब की दुकानें संचालित होंगी. पहले रांची में 166 दुकानों का संचालन होता था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है