मामला परीक्षा में अधिक अंक लाने के बाद भी अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं होने का. रांची . झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 के तहत नियुक्ति को लेकर दायर 259 याचिकाओं पर लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थियों तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पहले प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता चंचल जैन, अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने पैरवी की. वहीं जेएसएससी की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मीना कुमारी व अन्य की ओर से 259 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गयी हैं. उन्होंने नियुक्ति की मांग की है. क्या है मामला : जेएसएससी ने वर्ष 2016 में हाई स्कूल शिक्षक के 17,572 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी. कोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट तथा कट ऑफ भी जारी किया था. इस नियुक्ति में जिला स्तरीय मेरिट व राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर नियुक्ति की गयी है. इस कारण सैकड़ों वैसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो पायी है, जो कट ऑफ से अधिक अंक लाये हैं. उनकी ओर से अपनी नियुक्ति की मांग की गयी है.
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