रांची. एमपी/एमएलए की विशेष अदालत में सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की डिस्चार्ज याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. अदालत ने अभियोजन पक्ष को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका पर अगली सुनवाई चार अप्रैल को होगी. चंद्रप्रकाश चौधरी ने 18 मार्च को याचिका दाखिल कर खुद पर लगे आरोप से मुक्त करने का आग्रह किया है. मामला मुख्यमंत्री आवास के घेराव से जुड़ा है. इस मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की डिस्चार्ज याचिका खारिज हो चुकी है. मामले में आरोपियों पर आरोप गठित किया जाना है. आरोप गठन के बिंदु पर भी चार अप्रैल को सुनवाई होगी. मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचरण सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता, लंबोदर महतो और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत आरोपी हैं. सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने, नियम विरुद्ध रैली करने समेत कई आरोप में लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज है. साल 2021 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने समेत कई मांग को लेकर आजसू पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव कार्यक्रम निर्धारित था. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे और रैली निकालकर मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे रहे थे. उसी वक्त पुलिस ने मोरहाबादी में ही रैली को रोक दिया था.
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