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Ranchi news : सनोथ सोरेन की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई

शनिचरवा कच्छप पर आरोप है कि उसने 23 जनवरी 2025 को सुबह 6.30 बजे नामकुम थाना क्षेत्र के चामाबेड़ा निवासी नन्हे कच्छप पर जानलेवा हमला किया था.

रांची. जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के कार्यपालक अभियंता सनोथ सोरेन की जमानत याचिका पर एसीबी के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान एसीबी ने केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से समय मांगा. याचिका पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. ज्ञात हो कि अभियंता को 60 हजार रुपये रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया था.

जानलेवा हमले के आरोपी को नहीं मिली बेल

रांची. जानलेवा हमला करने के आरोपी शनिचरवा कच्छप की अपर न्यायायुक्त की कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी. शनिचरवा कच्छप पर आरोप है कि उसने 23 जनवरी 2025 को सुबह 6.30 बजे नामकुम थाना क्षेत्र के चामाबेड़ा निवासी नन्हे कच्छप पर जानलेवा हमला किया था. इसके बाद नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

साक्ष्य के अभाव में बरी हुए तीन आरोपी

रांची. चान्हो में नाबालिग छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर पाया. जिसके कारण आरोपी नवीन उरांव, रमेश उरांव और प्रमोद उरांव साक्ष्य के अभाव में बरी हो गये. नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया था कि 26 दिसंबर 2023 को मैं अपने घर जा रही थी. उसी समय गांव के तीन युवकों ने मुझे रास्ते से जबरन उठाकर जंगल में ले गये, जहां सभी ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गयी. इसके बाद बच्ची ने परिजनों संग प्राथमिकी दर्ज करायी. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नवीन उरांव और रमेश उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बाद में छापेमारी कर तीसरे आरोपी प्रमोद उरांव को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

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