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Ranchi news : धनबाद शहर में प्रदूषण के बढ़ते मामले में हाइकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धनबाद नगर निगम, बीसीसीएल को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश

राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धनबाद नगर निगम, बीसीसीएल को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश

-मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.

रांची झारखंड हाइकोर्ट ने धनबाद शहर में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. पक्ष सुनने के बाद सभी प्रतिवादियों को अद्यतन रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा दायर जवाब दो साल पहले के हैं, वैसी स्थिति में अद्यतन जानकारी के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए. इसके बाद खंडपीठ ने प्रतिवादी राज्य सरकार, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धनबाद नगर निगम, बीसीसीएल को अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता साैमित्रो बोराई ने पैरवी की. वहीं धनबाद नगर निगम ने जवाब दायर करने के लिए समय देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ग्रामीण एकता मंच की ओर से अध्यक्ष रंजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर की है. उन्होंने धनबाद में हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है.

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