Jharkhand Cabinet Decisions: झारखंड सरकार ने पाकुड़ में पाकुड़-बरहड़वा मुख्य पथ से पाली गगन पहाड़ी पश्चिम बंगाल बॉर्डर वाया कुसमा फाटक पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण करने का फैसला किया है. यह काम ग्रामीण कार्य विभाग से लेकर पथ निर्माण विभाग को दे दिया गया है. झारखंड कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इस पैसले को मंजूरी दी गयी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी.
हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लिये 12 फैसले
इसके मुताबिक, पाकुड़-बरहरवा मुख्य पथ (12th Km of NH-133A) से पाली गगन पहाड़ी पश्चिम बंगाल बॉर्डर वाया कुसमा फाटक पथ (कुल लंबाई – 6.630 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य ‘(भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग (Electric Pole & Transformer), युटिलिटी शिफ्टिंग (Water Supply), R&R, एवं वृक्षारोपण सहित)’ के लिए 40,39,98,300 रुपए (चालीस करोड़ उनचालीस लाख अंठानबे हजार तीन सौ रुपए) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. बैठक में ‘झारखंड नगरपालिका संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2025’ के गठन की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट में कुल 12 फैसले लिये गये.
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Jharkhand Cabinet के अहम फैसले
- एक अप्रैल 2011 से लागू जलदर अधिसूचना संख्या-272 दिनांक 01.04.2011 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-1/PMC/कोर्ट केस/22/2024-884, दिनांक-14.10.2024 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी.
- खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड सरकार के अधीन राज्य सरकार की अनुषंगी कंपनी झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (Jharkhand State Mineral Development Corporation Limited) के पदेन अध्यक्ष के रूप में सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग एवं पदेन प्रबंध निदेशक के रूप में निदेशक, खान, झारखंड को नामित करने हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित की धारा-26 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित की धारा-21 (3), 21 (4) एवं 21(5) के प्रयोजनार्थ उक्त धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्रत्यायोजित किये जाने के आदेश एवं निर्गत अधिसूचना पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
- गढ़वा नगर परिषद अंतर्गत गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के आवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण (Augmentation & Reorganisation for Garhwa Urban Water Supply Scheme) के लिए कुल 59,71,63,300 रुपए (उनसठ करोड़ इकहत्तर लाख तिरसठ हजार तीन सौ रुपए) की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त संशोधित पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड रांची में स्वीकृत पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गयी.
- राज्य के काराओं में सृजित चिकित्सक के पदों के हस्तांतरण की स्वीकृति दी गयी.
- झारखंड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् मनोनयन के आधार पर राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग एवं CSC-SPV के मध्य, सरकारी परिसर यथा-पंचायत भवन / वार्ड कार्यालय / शहरी निकाय कार्यालय में आधार स्थायी पंजीकरण केंद्र (PEC) की स्थापना के लिए पूर्व में किये गये इकरारनामों को रद्द करते हुए UIDAI, भारत सरकार द्वार in-house model के लिए जारी दिशा-निर्देश के आलोक में CSC-SPV द्वारा सरकारी परिसर यथा-पंचायत भवन/वार्ड कार्यालय /शहरी निकाय कार्यालय में आधार केंद्र (Update Client Lite) की स्थापना तथा इस हेतु राज्य सरकार एवं CSC-SPV के मध्य किये जाने वाले एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति दी गयी.
- “The Jharkhand Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) विधेयक, 2025 का अधिनियमन की स्वीकृति दी गयी.
- नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बोकारो एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मापदंड के आलोक में शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी.
- राजकीय कन्या मध्य विद्यालयों की सहायक शिक्षिकाओं की नियुक्ति की वैधता के संबंध में सीबीआई के जांच प्रतिवेदन में अवैध / अनियमित नियुक्ति घोषित शिक्षिकाओं के विरुद्ध की गयी विभागीय कार्रवाई के फलाफल के विरुद्ध दायर याचिकाओं में माननीय उच्चतम /उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रसंग में उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित कर/मानते हुए अनुमान्य लाभ एवं पेंशनादि की स्वीकृति दी गयी.
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