Jharkhand Government Schemes, रांची : झारखंड सरकार ने हाल ही में दिव्यांग नागरिकों के लिए वाल्मिकी योजना शुरू की है. इसके तहत दिव्यांग छात्रों को हर माह 4 हजार रुपये महीना दिये जाने का प्रावधान है. हालांकि इसका लाभ अनाथ छात्रों को भी मिलेगा. लेकिन राज्य सरकार ने दिव्यागों के लिए पहले से ही एक योजना चला रही है. जिसके बारे में झारखंड के आधी आबादी को नहीं मालूम है. इस योजना का नाम “स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना” (Jharkhand Swami Vivekananda Yojana) है. इसके तहत तहत योग्य लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये की महीने की वित्तीय सहायता दी जाती है. यह सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है.
कौन लोग ले सकते हैं इसका लाभ
स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल झारखंड के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं. इसका लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु कम से कम पांच वर्ष होनी चाहिए. साथ ही वह विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, अत्याधिक सहायता की आवश्यकता वाले विकलांगता जैसी श्रेणियों में शामिल हो. योजना के तहत आवेदन करने के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति के पास आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है. इस योजना का लाभ लेने के लिए एक शर्त ये है कि इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं. सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और आयकरदाता परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे.
Also Read: Maiya Samman Yojana: छोटी-सी गलती आपको कर देगा मंईयां सम्मान के 2500 रुपए से वंचित
सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर कर सकते हैं आवेदन
सरकार का मानना है कि यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी. उन्हें जीवन-यापन के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता की जरूरत है. इच्छुक व्यक्ति नजदीकी सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है .
आवेदन के लिए इन जरूरी दस्तावेज का होना है आवश्यक
- इस योजना का लाभ लेने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ साथ सरकारी मान्यता प्राप्त चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी की आवश्यकता पड़ती है.
- साथ ही आयु प्रमाण पत्र, (यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम है) जन्म प्रमाण पत्र की प्रति. विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा सत्यापित आयु प्रमाण पत्र भी मान्य होगा
- पहचान प्रमाण पत्र , यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक है, तो मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) की फोटोकॉपी आवश्यक है.
- आधार कार्ड की प्रति, यदि आवेदक के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो उसे एक स्व-घोषणा पत्र (Self-Declaration) प्रस्तुत करना होगा.
- बैंक खाता विवरण बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी जिसमें खाता संख्या और बैंक की जानकारी स्पष्ट रूप से दिखती हो.
इनपुट: लीजा बाखला