Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने रांची के बरियातू रोड में सेना की कब्जेवाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी और ईडी का पक्ष सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर मांगी जमानत
झारखंड हाईकोर्ट में इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थी चार मई 2023 से जेल में बंद है. हिरासत लगभग 22 माह से अधिक हो गयी है. इस मामले में सरकार से अभियोजन स्वीकृति भी नहीं ली गयी है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए प्रार्थी को जमानत देने का आग्रह किया. प्रतिवादी ईडी की ओर से अमित कुमार दास ने पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया.
ये भी पढ़ें: बसंतपुर कोल वाशरी का निरीक्षण कर पेश करें रिपोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट का रामगढ़ DLSA सचिव को निर्देश
छवि रंजन पर है गंभीर आरोप
प्रार्थी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. ईडी ने 13 और 14 अप्रैल 2023 को पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़ंगाई अंचल के उपराजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. मामले में ईडी ने छवि रंजन, अमित अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है. छवि रंजन पर रांची के उपायुक्त रहने के दौरान फर्जी कागजातों के आधार पर सेना की कब्जेवाली भूमि की खरीद-बिक्री में संलिप्तता का आरोप है.
ये भी पढ़ें: JPSC Result: गांव में स्कूल तक नहीं, टाटा स्टील में की नौकरी, पहले प्रयास में ही नीरज कांडिर को 270वीं रैंक