Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-धनबाद के सांसद ढुलू महतो (Dhulu Mahto) की आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. इससे ढुलू महतो को बड़ी राहत मिली है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद याचिका खारिज कर दी गयी. प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. प्रतिवादी सांसद ढुलू महतो पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था.
ढुलू महतो पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप
झारखंड हाईकोर्ट में धनबाद के बीजेपी सांसद ढुलू महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर जनहित याचिका दायर की गयी थी. खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों का पक्ष सुना. इसके बाद दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाया.
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सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी से की थी जांच की मांग
प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने झारखंड हाईकोर्ट में ढुलू महतो के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी. प्रार्थी ने याचिका में प्रतिवादी धनबाद के सांसद ढुलू महतो पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था. उन्होंने सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी से आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कराने की मांग की थी. प्रार्थी को हाईकोर्ट से झटका लगा है. उनकी याचिका खारिज कर दी गयी.
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