Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने कांके के विधायक सुरेश कुमार बैठा के निर्वाचन को चुनौती देनेवाली चुनाव याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपजिला निर्वाचन पदाधिकारी को केस से हटाने को लेकर दायर आइए याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने पक्ष सुनने के बाद कहा कि यह मामले की सुनवाई में देरी करने का बहाना है. अदालत ने नाराजगी जताते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपजिला निर्वाचन पदाधिकारी पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया.
प्रतिवादी ने दायर की है आइए याचिका
इससे पूर्व प्रतिवादी की ओर से आइए याचिका दायर कर बताया गया कि प्रार्थी ने अनावश्यक रूप से उन्हें मामले में प्रतिवादी बनाया है. यह मामला निर्वाचित और पराजित उम्मीदवारों के बीच का है. इसलिए उन्हें प्रतिवादी से हटाया जाए. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने पैरवी की.
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चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में दायर की है याचिका
प्रार्थी डॉ जीतू चरण राम ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है. झारखंड विधानसभा चुनाव-2024 में कांके विधानसभा क्षेत्र (एससी) से भाजपा प्रत्याशी रहे डॉ जीतू चरण राम ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है. प्रार्थी ने सुरेश कुमार बैठा के निर्वाचन को चुनौती देते हुए निरस्त करने की मांग की है. कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश कुमार बैठा ने प्रार्थी जीतू चरण राम को 968 वोटों से पराजित किया था.
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