Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की क्रिमिनल अपील की शीघ्र सुनवाई के लिए दायर आइए याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता बंधु तिर्की की ओर से 10 दिनों का समय देने का आग्रह किया गया. इस पर अदालत ने पूछा कि जब आपने शीघ्र सुनवाई के लिए आइए दायर की है, तो फिर समय क्यों चाहिए? सीबीआई की विशेष अदालत आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को तीन साल की सजा सुना चुकी है. इन पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इसी सजा को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
अदालत ने अपीलकर्ता को दिया समय
सीबीआई की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया कि वह बहस के लिए तैयार हैं. अदालत ने अपीलकर्ता और सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद अपीलकर्ता को समय प्रदान किया.
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अदालत से की है सजा को निरस्त करने की मांग
झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनायी गयी सजा को चुनौती दी है. उन्होंने रांची की सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनायी गयी सजा को निरस्त करने की मांग की है. सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को तीन साल की सजा सुनायी थी और तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. इससे उनकी विधायकी छिन गयी थी. वह मांडर से विधायक थे. वह झारखंड के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं.
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