24.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 की औपबंधिक जमानत कंफर्म, झारखंड हाईकोर्ट ने मांगा LCR

Jharkhand High Court: बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच की क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने इनकी औपबंधिक जमानत कंफर्म की और एलसीआर मांगा. सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच दोषियों को मार्च 2025 में सजा सुनायी थी.

Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इनकी औपबंधिक जमानत कंफर्म की. अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर अदालत ने एलसीआर (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) मांगा है. अलकतरा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच दोषियों को मार्च 2025 में तीन-तीन साल की सजा सुनायी थी.

अदालत ने क्रिमिनल अपील को सुनवाई के लिए किया स्वीकार


झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच सजायाफ्ताओं की क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की. अदालत ने अपीलकर्ताओं की औपबंधिक जमानत को कंफर्म करते हुए एलसीआर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अदालत ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. अदालत ने जुर्माने की राशि में से 50-50 हजार रुपए जमा करने का निर्देश दिया. सीबीआई की ओर से प्रशांत पल्लव ने पैरवी की. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी और अनिल कुमार कश्यप और जीतेंद्र कुमार सिंह ने पक्ष रखा.

ये भी पढ़ें: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार रिम्स निदेशक को पद से हटाए जाने के आदेश को लेगी वापस, हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश

28 साल बाद अलकतरा घोटाले में आया था फैसला


बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में 28 साल बाद सीबीआई की अदालत ने बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनायी थी. इन सभी पर 32-32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था. ये मामला 1997 का है. कागज पर ही अलकतरे की सप्लाई कर दी गयी थी और पैसे की निकासी कर ली गयी थी. इसके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया था. लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया था. सजा पानेवाले दोषियों में इलियास हुसैन, शहाबुदीन बेक, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा शामिल हैं. सात आरोपियों जी रामनाथ, एसपी माथुर, तरुण कुमार गांगुली, रंजन प्रधान, शोभा सिन्हा, केदार पासवान और एमसी अग्रवाल को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था.

ये भी पढ़ें: Jharkhand Rain Alert: झारखंड के 16 जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश, वज्रपात की चेतावनी, फिर गर्मी ढाएगी कहर

Guru Swarup Mishra
Guru Swarup Mishrahttps://www.prabhatkhabar.com/
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel