23.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Jharkhand High Court: झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, किस वोटर लिस्ट पर होगी वोटिंग?

Jharkhand High Court: झारखंड में नगर निगम और निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सुनवाई की. राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि वार्डवार वोटर लिस्ट अलग कर चुनाव की अधिसूचना जारी की जायेगी. इसमें कम से कम ढाई माह लगेंगे. विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट पर ही निकाय चुनाव का मतदान होगा.

Jharkhand High Court: रांची-झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में नगर निगम और निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग व भारत निर्वाचन आयोग (इसीआइ) का पक्ष सुना. अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग के शपथ पत्र को देखने के बाद कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उपयोग किया गया वोटर लिस्ट ही अपडेटेड वोटर लिस्ट है, जिसके आधार पर नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है.

वार्डवार वोटर लिस्ट अलग कर चुनाव की अधिसूचना की जाएगी जारी


राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट मिल गयी है. उसके आधार पर वह चुनाव में आगे बढ़ेगा. वार्डवार वोटर लिस्ट अलग कर चुनाव की अधिसूचना जारी की जायेगी. वार्डवार वोटरलिस्ट तैयार करने में कम से कम 75 दिन लग जायेंगे. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पूर्व भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि 13 जनवरी को ही लेटेस्ट पुनरीक्षित वोटरलिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गयी थी. इस वोटरलिस्ट से झारखंड में नवंबर माह में विधानसभा का चुनाव कराया गया है. देश के चार राज्यों जैसे हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र व जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराया गया है. इन राज्यों में एक अप्रैल 2025 तक वोटरलिस्ट का कोई पुनरीक्षण नहीं होना है. इसलिए 13 जनवरी को सौंपी गयी वोटरलिस्ट, जो एक अक्तूबर 2024 तक पुनरीक्षित है, के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय का चुनाव करा सकता है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने पैरवी की, जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा.

एकल पीठ के आदेश का पालन कराने की मांग की गयी थी

प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का पालन कराने की मांग की गयी है. एकल पीठ ने चार जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था. पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव कराने के लिए चार माह का समय की मांग की गयी थी.

ये भी पढ़ें: Bird Flu In Ranchi: BAU के पॉल्ट्री फॉर्म में फैला बर्ड फ्लू, 150 मुर्गियां और दर्जन भर बटेर मरे, एहतियात बरतने के निर्देश

Guru Swarup Mishra
Guru Swarup Mishrahttps://www.prabhatkhabar.com/
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel