Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. खंडपीठ ने पक्ष सुनने के बाद राज्य सरकार को जेलों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति के मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया.
खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए?
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने पूछा कि पद भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं? इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दायर की जाए. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 अगस्त की तिथि निर्धारित की.
जेलों में खाली पड़े पदों पर की जा रही है नियुक्ति-राज्य सरकार
इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मॉडल जेल मैनुअल पर कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद लागू कर दिया गया है. जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की जा रही है. एमीकस क्यूरी अधिवक्ता मनोज टंडन ने पैरवी की. जेल सुधार और मॉडल जेल मैनुअल के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने जेल मैनुअल को अधिसूचित कर दिया है.
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