Jharkhand High Court: रांची, राणा प्रताप-झारखंड हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में दायर क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई की. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों का पक्ष सुना. इसके बाद खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पहले प्रार्थी सुदेश केडिया और अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल की ओर से बहस की गयी. बहस पूरी होने के बाद खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
पांच अगस्त को होगी इनकी याचिका पर सुनवाई
अजय कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तिथि निर्धारित की गयी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता लुकेश कुमार ने पैरवी की. प्रार्थी अमित अग्रवाल, सुदेश केडिया और अजय कुमार सिंह की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दायर की गयी हैं. प्रार्थियों ने डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने को चुनौती दी है.
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एनआईए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में हो रही सुनवाई
टेरर फंडिंग मामले में रांची की एनआईए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई चल रही है. एनआईए ने टंडवा थाने में दर्ज प्राथमिकी 2/2016 को फरवरी 2018 में टेक ओवर किया था. एनआईए ने जांच कर 21 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है.
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