23.8 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने किस आधार पर दी जमानत, ईडी की दलीलों पर क्या बोले जज

Jharkhand News|Hemant Soren Bail Judgement| हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने किस आधार पर जमानत दी. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय के जजमेंट में क्या है?

Jharkhand News|Hemant Soren Bail Judgement|हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में शुक्रवार (28 जून) को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. हेमंत सोरेन रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से बाहर आ गए. उन्होंने मीडिया को संबोधित किया. हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि कोर्ट ने जो बातें कहीं हैं, उसकी आपलोग समीक्षा करें और उसके बारे में जनता को बताएं.

पूरे देश के लिए संदेश है झारखंड हाईकोर्ट का फैसला : हेमंत सोरेन

हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि झारखंड हाईकोर्ट का यह फैसला एक संदेश है. यह पूरे देश के लिए संदेश है. ऐसे में सबके जेहन में सवाल उठता है कि आखिर क्या है इस जजमेंट में. झारखंड हाईकोर्ट के माननीय जज जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए अपने फैसले में क्या-क्या टिप्पणी की है. जजमेंट की खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं.

जमीन पर कब्जे में हेमंत सोरेन की भूमिका के पक्के सबूत नहीं

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपने 55 पेज के फैसले में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय का पूरा मामला संभावनाओं पर आधारित है. इस केस में इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि 8.86 एकड़ जमीन के कब्जे में याचिकाकर्ता (हेमंत सोरेन) की कोई सीधी भूमिका है. यह भी साबित नहीं होता कि इसकी आड़ में याचिकाकर्ता ने कोई ‘अपराध’ किया है.

55 पेज के फैसले में 53वें पेज पर जज ने कही ये बात

जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने अपने फैसले में 53 नंबर पेज पर लिखा है कि किसी भी रजिस्टर/रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस बात के पुख्ता सबूत नहीं हैं कि हेमंत सोरेन ने इस जमीन को खरीदा है या उस पर किसी तरह से कब्जा किया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 50 के तहत कुछ लोगों ने बयान दर्ज कराए हैं. इन लोगों ने कहा है कि वर्ष 2010 में हेमंत सोरेन ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया.

Also Read : Hemant Soren Bail: हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर कांग्रेस ने कहा- झारखंड के पूर्व सीएम झुके नहीं, इसलिए हुई जेल

जमीन से बेदखल हुए लोगों ने कभी भी, कहीं भी नहीं की शिकायत

कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जिन लोगों ने ईडी के समक्ष बयान दिया कि याचिकाकर्ता ने उनकी जमीन पर दखल कर लिया, उन्होंने इसके खिलाफ कहीं शिकायत नहीं की. कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता जब सत्ता से बाहर था, तब अपनी जमीन से बेदखल किए गए ये लोग संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा सकते थे और न्याय मांग सकते थे.

हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के दावे को माना अस्पष्ट

कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के उस दावे को भी अस्पष्ट माना है, जिसमें ईडी ने कहा है कि उसने समय पर कार्रवाई की, जिसकी वजह से रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करके जमीन को बिकने से बचाया जा सका. इसलिए कोर्ट के पास इस बात के पर्याप्त कारण हैं कि याचिकाकर्ता को इस मामले में निर्दोष मानते हुए उसे जमानत दे दी जाए.

Also Read : जेल से निकलते ही बोले हेमंत सोरेन-लंबी हो रही है न्याय की प्रक्रिया, मेरे खिलाफ रची गई साजिश

50-50 हजार के 2 निजी मुचलके पर हेमंत सोरेन को दी जमानत

हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह (हेमंत सोरेन) बेल पर रहने के दौरान कुछ गलत नहीं करेंगे. कोर्ट ने इस मामले में रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य का उदाहरण दिया. कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के 2 निजी मुचलके पर हेमंत सोरेन को जमानत दे दी. बेल बांड भरे जाने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए.

Also Read

Hemant Soren Bail: हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत, जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय ने सुनाया फैसला

Jharkhand Politics: हेमंत सोरेन को जमानत मिलते ही शिबू सोरेन के आवास पर बढ़ी हलचल, दिशोम गुरु की दिल्ली यात्रा रद्द

Hemant Soren News: हेमंत सोरेन की जमानत पर झामुमो की पहली प्रतिक्रिया – जय संविधान

Hemant Soren Bail: पांच महीने से जेल में बंद हेमंत को हाईकोर्ट से बेल, जमीन घोटाले के आरोप में ईडी ने किया था गिरफ्तार

Mithilesh Jha
Mithilesh Jha
प्रभात खबर में दो दशक से अधिक का करियर. कलकत्ता विश्वविद्यालय से कॉमर्स ग्रेजुएट. झारखंड और बंगाल में प्रिंट और डिजिटल में काम करने का अनुभव. राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय विषयों के अलावा क्लाइमेट चेंज, नवीकरणीय ऊर्जा (RE) और ग्रामीण पत्रकारिता में विशेष रुचि. प्रभात खबर के सेंट्रल डेस्क और रूरल डेस्क के बाद प्रभात खबर डिजिटल में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर काम. वर्तमान में झारखंड हेड के पद पर कार्यरत.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel