रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. उग्रवादी घटना या सीमा की रक्षा के दौरान शहीद होने वाले राज्य निवासी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के जवानों के परिजनों को विशेष अनुग्रह अनुदान और अनुकंपा पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी गयी. नौकरी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पुलिस बल या राज्य सरकार के सरकारी कार्यालयों में दी जायेगी. सातवें वेतन आयोग के लेवल पे-1 एवं लेवल-2 के सभी प्रकार के पदों में नियुक्ति हो सकेगी. साथ ही 10 लाख रुपये का विशेष अनुग्रह अनुदान भी दिया जायेगा.
कैबिनेट के अन्य फैसले
-भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले संवेदकों के लिए झारखंड का जीएसटी नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए झारखंड भवन निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली-2015 एवं भवन निर्माण विभाग के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में संशोधन की स्वीकृति दी गयी.-डॉ कुमारी रेखा (मुसाबनी), डॉ रीना कुमारी (बोकारो) और डॉ वीणा कुमारी (कसमार) को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया.
– भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की मार्च 2023 को समाप्त हुई अवधि के लिए प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में रखने की अनुमति दी गयी.-झारखंड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली-2025 की स्वीकृति दी गयी.
– डालटनगंज न्यायमंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत दर्ज वादों के त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गयी.– ग्रामीण विकास विभाग के तहत सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम एवं पॉलिसीज (सीआरआइएसपी) संस्था के साथ स्वयं सहायता समूहों के क्षमतावर्द्धन एवं आजीविका संवर्द्धन के लिए नन फाइनेंशियल एमओयू करने की स्वीकृति दी गयी.
– झारखंड राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला अधीनस्थ चतुर्थ वर्गीय पद (विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक) की (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी.– राजकीय श्रावणी मेला-2025 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संभालने के लिए हेतु दिनांक-10. 07.2025 से दिनांक-10.08.2025 तक 28 अस्थायी मेला ओपी एवं 19 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.
-कोर्ट के आदेश पर विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के निमित्त संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन पर निर्णय के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.– राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय द्वारा भेजे गये समन के क्रम में साक्ष्य देने के लिए किये गये यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गयी.
– राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी.– झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली- 2024 के गठन की स्वीकृति दी गयी.
-केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के कार्यान्वयन के तहत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार प्रदान करने के लिए माइक्रोन्यूट्रेंट फोर्टिफाइड और एनर्जी डेंस फूड कंपनी को पूरक पोषाहार कार्यक्रम के लिए मनोनीत किया गया है.-30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृति लाभों की गणना के लिए काल्पनिक वेतनवृद्धि का मान्य केवल पेंशन के लिए होगा.
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