JSSC Assistant Teachers Recruitment Result: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. रिजल्ट कब जारी होगा, इसका खुलासा हो गया है. जी हां, जेएसएससी ने खुद बताया है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट सितंबर तक जारी कर दिया जायेगा. जेएसएससी ने बुधवार 23 अप्रैको झारखंड हाईकोर्ट को यह जानकारी दी. कहा कि सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के नतीजे सितंबर के दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिये जायेंगे.
ज्यां द्रेज की पीआईएल पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई
हाईकोर्ट ने आयोग से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती से संबंधित परीक्षा के नतीजे जारी करने के लिए स्पष्ट समयसीमा बताने के लिए कहा था. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने बुधवार को अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज द्वारा सहायक शिक्षकों की भर्ती को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश जेएसएससी को दिया था.

26001 सहायक शिक्षकों की होनी है झारखंड में भर्ती
झारखंड में 26,001 सहायक शिक्षकों की भर्ती की जानी है. जेएसएससी के अनुसार, गणित और विज्ञान में स्नातक स्तर के प्रशिक्षित शिक्षकों (छठी से आठवीं कक्षा तक के लिए) के लिए परिणाम जुलाई के पहले सप्ताह में प्रकाशित किये जायेंगे. इसके बाद जुलाई के तीसरे सप्ताह में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए परिणाम प्रकाशित किये जायेंगे. भाषा शिक्षक का रिजल्ट अगस्त के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जायेगा. इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षकों (पहली से पांचवीं कक्षा के लिए) के लिए परिणाम सितंबर के दूसरे सप्ताह में प्रकाशित कर दिये जायेंगे.
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जेएसएससी के उदासीन रवैये पर हाईकोर्ट ने जतायी थी नाराजगी
झारखंड हाईकोर्ट ने रिजल्ट जारी करने के मामले में जेएसएससी के उदासीन रवैये पर असंतोष जाहिर किया था. आयोग ने कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जनवरी 2026 तक पूरी हो जायेगी. याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया कि स्कूली शिक्षकों की उपलब्धता के मामले में झारखंड सबसे खराब राज्यों में से एक है.
झारखंड के 30 प्रतिशत सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे
याचिकाकर्ता ने कहा कि शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के द्वारा किये गये रिसर्च में पाया गया कि झारखंड के 30 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में केवल एक शिक्षक है. नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक और प्रत्येक 30 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए. ज्यां द्रेज ने याचिका में कहा कि राज्य के अधिकतर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल इन मानदंडों का पालन नहीं करते हैं.
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