रांची. झारखंड कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन (जेसीपीडीए) ने रिलायंस और जियो के ट्रेडमार्क उल्लंघन से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया है. कहा है कि यह फैसला न केवल ब्रांड संरक्षण की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर बढ़ते अनुचित और नकली उत्पादों की बिक्री पर भी लगाम लगायेगा. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमेजन, फ्लिपकार्ट सहित अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देशित किया है कि वे रिलायंस और जियो के ट्रेडमार्क का उल्लंघन करनेवाले उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद करें. जेसीपीडीए के अध्यक्ष संजय अखौरी ने कहा कि यह आदेश एक मजबूत संदेश देता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं. साथ ही उन्हें उपभोक्ताओं को गुमराह करनेवाले या नकली ब्रांडेड उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती है. यह निर्णय देश के खुदरा व्यापारियों के लिए राहतकारी है, जो वर्षों से असंगठित और अनुचित ई-कॉमर्स व्यापार से प्रभावित हो रहे थे. उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स द्वारा नकली बिजली उपकरण और मिलावटी खाद्य पदार्थों से ग्राहकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की भी सूचना मिल रही है. सरकार से आग्रह है कि इस पर सख्त कानून बनाने की पहल की जाये. साथ ही उन्हें उपभोक्ताओं को गुमराह करनेवाले या नकली ब्रांडेड उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती है. यह निर्णय देश के खुदरा व्यापारियों के लिए राहतकारी है, जो वर्षों से असंगठित और अनुचित ई-कॉमर्स व्यापार से प्रभावित हो रहे थे. उन्होंने कहा कि ई-कॉमर्स द्वारा नकली बिजली उपकरण एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों से ग्राहकों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की भी सूचना मिल रही है. सरकार से आग्रह है कि इस पर सख्त कानून बनाने की पहल की जाये.
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