Palamu Fourth Grade Recruitment 2025: रांची-पलामू में फोर्थ ग्रेड (चतुर्थ वर्गीय श्रेणी) की नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी. इस बात की जानकारी सोमवार को झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दी. सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) द्वारा पलामू में हुई चतुर्थ वर्गीय श्रेणी की नियुक्ति रद्द कर दी गयी थी. इसके साथ ही पलामू उपायुक्त को यह निर्देश दिया गया था कि फिर विज्ञापन प्रकाशित कर छह माह के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए.
लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति को मंजूरी
पलामू जिला प्रशासन द्वारा फिर से नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन में अंक के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति किए जाने का प्रावधान किया गया था, जबकि अभ्यर्थियों की मांग थी कि नियुक्ति प्राप्त अंक के आधार पर ना कर लिखित परीक्षा के आधार पर की जाए. इस विषय को वित मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा था. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए चतुर्थ वर्गीय पद की नियुक्ति प्रक्रिया पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी. 11 जुलाई 2025 को हुई कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने फिर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया था. सीएम के निर्देश पर पलामू जिले के चतुर्थ वर्गीय पद पर लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी गयी.
मुख्य सचिव ने पलामू डीसी को दिया निर्देश
झारखंड कैबिनेट की स्वीकृति के बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर पलामू में फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति करने का निर्देश पलामू उपायुक्त को दे दिया गया है.
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