Ranchi Civil Court: रांची, अजय दयाल-रांची की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करनेवाले 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने दोषी विपिन मुंडा, उत्तम मुंडा, संजू मुंडा और सोनू लोहरा को आज सोमवार को सजा सुनायी. इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत पांच आरोपियों को दबोचा था. नाबालिग का केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है.
पीड़िता की सहेली किसी तरह उनके चंगुल से निकली थी
नाबालिग की गैंगरेप का घटना 12 अप्रैल 2024 की है. विपिन मुंडा एक नाबालिग आरोपी के साथ दो नाबालिग लड़कियों को सरहुल मेला घूमाने के बहाने टिकरा गांव के एक मिट्टी के मकान में ले गया था. वहां पहले से तीन आरोपी सोनू लोहरा, उत्तम मुंडा और संजू मुंडा मौजूद थे. जब सभी पांचों आरोपियों ने बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो पीड़िता और उसकी सहेली ने इसका विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गयी. इसी बीच पीड़िता की सहेली किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भागने में सफल रही, लेकिन आरोपियों के चंगुल से पीड़िता नहीं बच सकी.
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पीड़िता की सहेली ने ग्रामीणों की दी घटना की जानकारी
आरोपियों के चंगुल से भागने में सफल पीड़िता की सहेली ने पूरी घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी. इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर रांची की रातू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी 5 आरोपियों को दबोच लिया था. इसमें एक नाबालिग था, जिसे रिमांड होम भेज दिया गया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी.
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