Ranchi News: रांची, अजय दयाल-एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने 2750 रुपए घूस लेने के दोषी जयराम चौधरी को 20 साल बाद पांच साल की सजा सुनायी है. तत्कालीन प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी (बीसीओ) को सजा के साथ-साथ उन पर छह हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
2005 का है मामला
गुमला में 395 फीट सड़क निर्माण का काम (लागत 99 हजार रुपए) संवेदक बलदेव सिंह को मिला था. संवेदक को 75 हजार रुपये अग्रिम भुगतान किया गया था. बाकी राशि के भुगतान के एवज में घूस की मांग की जा रही थी. प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी जयराम चौधरी ने 2750 रुपए और पंचायत सेवक दुर्गा ओहदार ने 1250 रुपए घूस की मांग की थी.
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संवेदक बलदेव सिंह ने की थी शिकायत
संवेदक बलदेव सिंह ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी, तब एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा था. मामले के ट्रायल के दौरान पंचायत सेवक दुर्गा ओहदार की मृत्यु हो गयी थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान एसीबी की ओर से 17 गवाहों की गवाही करायी गयी थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी जयराम चौधरी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है.
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