Ranchi News: रांची-रांची के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के ज्वाइंट रजिस्ट्रार (संयुक्त निबंधक) की अदालत ने एजी ऑफिस इंप्लाइज हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड कडरू (रांची) में बनाए गए पांच अवैध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने का आदेश दिया. इनमें आशुतोष गिरि (मानद सचिव), कलावती बिहारी (प्रबंध कारिणी सदस्य), किशोर कुमार मिश्रा, (प्रबंध कारिणी सदस्य), प्रमोद कुमार मिश्रा (प्रबंध कारिणी सदस्य) और अंजू जायसवाल (प्रबंध कारिणी सदस्य) शामिल हैं. इसके साथ ही एजी को-ऑपरेटिव सोसाइटी कडरू की समिति को भंग करने का आदेश दिया. यह आदेश 22 जुलाई 2025 से प्रभावी हो गयी.
अवैध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने का आग्रह
एजी को-ऑपरेटिव सोसाइटी (कडरू) के सदस्य प्रभात कुमार सिन्हा और राजकिशोर ने 20 मई 2025 को रांची के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के ज्वाइंट रजिस्ट्रार की अदालत ने आवेदन दिया कि एजी को-ऑपरेटिव सोसाइटी में पांच अवैध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए हैं. इन्हें हटाया जाए. अदालत में सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता की ओर से बार-बार समय देने का आग्रह किया गया. आखिकार 18 जुलाई 2025 को आदेश दिया कि सभी सशरीर उपस्थित हों और एफिडेविट के साथ पेश हों. इसके बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ.
पांच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अवैध करार
रांची के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के ज्वाइंट रजिस्ट्रार केडी दास ने 22 जुलाई 2025 को फैसला सुनाते हुए एजी को-ऑपरेटिव सोसाइटी के पांच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अवैध करार देते हुए समिति को भंग करने का आदेश दिया.
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