Ranchi News: रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने निगम क्षेत्र की साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन, राजस्व सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर निगम के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. इसमें आगामी श्रावण माह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रस्तावित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर उद्घाटन कार्यक्रम और मॉनसून सत्र को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये. इसके अलावा स्कूलों के आसपास मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया गया.
स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में नहीं बिकेगी मांस-मछली
बैठक में प्रशासक ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के सभी स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की मांस-मछली की दुकान संचालित नहीं होगी. साथ ही स्कूलों के आसपास किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की खरीद-बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी. प्रशासक ने 3 जुलाई को रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर कार्यक्रम स्थल, मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलाने, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन के उपयोग और खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक करने का निर्देश दिया.
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पहाड़ी मंदिर में चलेगा विशेष सफाई अभियान
स्वच्छता शाखा की टीम श्रावण माह से पहले पहाड़ी मंदिर सहित अन्य मंदिरों, शिवालयों और आसपास के क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलायेगी. उप प्रशासक के नेतृत्व में सहायक प्रशासक और नगर प्रबंधकों की टीम प्रतिदिन अलग-अलग समय पर निरीक्षण करेगी. तथा बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेगी. श्रावण माह के दौरान पहाड़ी मंदिर के संपर्क पथों पर स्थल चिन्हित कर अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था की जायेगी.
नियमित फॉगिंग करने का निर्देश
मॉनसून को देखते हुए स्वास्थ्य शाखा की टीम शहर भर में नियमित फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव रोस्टर के अनुसार करायेगी. डेंगू और मलेरिया की सूचना मिलने पर प्रभावित क्षेत्र में डोर टू र टू डोर दवा छिड़काव होगा. स्ट्रे डॉग्स के बंध्याकरण के लिए चयनित एजेंसी मेसर्स होप एंड एनिमल ट्रस्ट को निर्देशित किया गया कि आवारा पशुओं की संख्या पर नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठायें.
नये पार्किंग स्थल के लिए तैयार किये जायेंगे प्रस्ताव
बाजार शाखा की टीम पार्किंग स्थलों, बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड में अवैध वसूली करने वालों को चिन्हित कर नियम के अनुसार कार्रवाई करेगी. विभिन्न वाडों में वाहन पड़ाव के लिए स्थलों का आकलन कर नये पार्किंग स्थलों का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा. ऐसे दुकानदार जिन्होंने ट्रेड लाइसेंस तो लिया है, पर अपने दुकान परिसर के बाहर अन्य व्यावसायिक गतिविधि संचालित होने दे रहे हैं, उनका लाइसेंस तत्काल रद्द होगा एवं नियमानुसार कार्रवाई कर पुनरावृत्ति पर दुकान सील की जायेगी.
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