Ranchi News: रांची-रांची नगर निगम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है. वार्ड नंबर तीन में संचालित आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया है. इससे पहले बंद कराने को लेकर नोटिस चस्पा किया था. यह बैंक्वेट हॉल रांची नगर निगम से बिना लाइसेंस लिए संचालित किया जा रहा था. धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज या हॉस्टल संचालित करनेवालों से अपील की गयी है कि लाइसेंस लेकर ही इनका संचालन करें. अन्यथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
पहले किया था नोटिस चस्पा
रांची नगर निगम क्षेत्र में संचालित होनेवाले सभी धर्मशालाओं, विवाह भवनों, बैंक्वेट हॉल, लॉज एवं हॉस्टलों के लिए नगर निगम से लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) लेना अनिवार्य है. इसकी अनदेखी करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है. इस दिशा में सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार के आदेश पर 5 जुलाई 2025 को बाजार शाखा की टीम ने वार्ड संख्या तीन के एदलहातू स्थित आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल के अवैध संचालन को लेकर पूरी तरह बंद कराने के लिए नोटिस चस्पा किया था.
ये भी पढे़ं: झारखंड में बीएड, एमएड और बीपीएड एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट रद्द, प्रथम राउंड की ऑनलाइन काउंसेलिंग प्रक्रिया भी स्थगित
आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल को किया गया सील
रांची नगर निगम की टीम ने आज सोमवार को आनंद मंगलम बैंक्वेट हॉल को बिना लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) के संचालन किए जाने के कारण झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 तथा झारखंड शहरी क्षेत्र धर्मशाला/विवाह भवन/बैंक्वेट हॉल/लॉज एवं हॉस्टल निर्माण एवं अनुज्ञप्ति नियमावली 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 466 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सील कर दिया गया.
रांची नगर निगम ने की ये अपील
रांची नगर निगम आम नागरिकों एवं संचालकों से अपील करता है कि वे बिना वैध लाइलेंस के कोई भी धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज या हॉस्टल संचालित नहीं करें अन्यथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
ये भी पढे़ं: Cancelled Trains List: जुलाई, अगस्त और सितंबर में और ट्रेनें हुईं रद्द, टाटानगर नहीं आएगी ये ट्रेन, देखें पूरी लिस्ट
ये भी पढे़ं: Jharkhand Naxal: झारखंड में भाकपा माओवादियों की साजिश फिर नाकाम, 16 IED बम बरामद