Ration Card News| रांची, दीपाली कुमारी : झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. ई-केवाइसी कराने की तिथि बढ़ा दी गयी है. अब राशन कार्ड धारक 31 मार्च तक अपना ई-केवाइसी करवा सकते हैं. राज्यभर में अब तक 61,03,667 परिवार मुफ्त या रियायती दर पर राशन ले रहे हैं. अब भी आर्थिक रूप से कमजोर लाखों परिवार हैं, जो कार्ड नहीं होने की वजह से सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं. अगर आप इसके पात्र हैं, तो राशन कार्ड बनवाने का तरीका बेहद ही आसान है. आईए, आपको बताते हैं कि कौन लोग झारखंड में राशन बनवा सकते हैं और उसके लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत होती है. कहां जाकर इसके लिए आवेदन करना होता है.
राशन कार्ड बनवाने की पात्रता
- झारखंड का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है.
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक की वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए.
- आवेदक का किसी अन्य राशन कार्ड में नाम नहीं होना चाहिए.
- घर पर चार पहिया वाहन न हो.
राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आवेदक के 3 पासपोर्ट साइज फोटो
- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- स्थायी पता प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बिजली का बिल
- पानी का बिल
- आवेदक के बैंक खाता की छायाप्रति
- सक्रिय मोबाइल नंबर
कहां कर सकेंगे आवेदन?
उपरोक्त सभी दस्तावेज लेकर आप आवेदन करने के लिए अपने किसी नजदीकी जनसेवा केंद्र (सीएससी) जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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