रांची.
झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने राजधानी के दो रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स को बंद करने व डिमोलिशन से संबंधित रांची नगर निगम के आदेश को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दाैरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए प्रार्थी बेबीलोन और द रीफ रूफटॉप रेस्टोरेंट को राहत प्रदान किया. साथ ही रांची नगर निगम के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें बेबीलोन रूफटॉप तथा द रीफ रूफटॉप रेस्टोरेंट के संचालन पर रोक लगाने और उसे ध्वस्त करने (डिमोलिशन) का निर्देश दिया गया था.नगर निगम का आदेश अधिकार क्षेत्र से परे है
अदालत ने स्पष्ट किया कि नगर निगम का यह आदेश अधिकार क्षेत्र से परे है और इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शादाब, सबा व निशा कुमारी ने अदालत को बताया कि रांची नगर निगम का आदेश न केवल अधिकार क्षेत्र से बाहर है, बल्कि वैधानिक प्रक्रिया का भी उल्लंघन है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी बेबीलोन व द रीफ रूफटॉप रेस्टोरेंट की ओर से याचिका दायर कर रांची नगर निगम के आदेश को चुनाैती दी गयी थी. नगर निगम के अपर प्रशासक ने रेस्टोरेंट्स का संचालन तत्काल प्रभाव से रोकने और निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है