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रूफ टॉप बार को अब बनाना होगा साउंड प्रूफ, रांची नगर निगम इसके संचालन के लिए बना रहा नियम

Rooftop Bar Ranchi: रूफ टॉप बार के संचालन के रांची नगर निगम इसकी नियमावली तैयार कर रहा है. इसके मुताबिक रूफ टॉप बार को इस तरह से बनाना होगा कि यहां ध्वनि प्रदूषण न के बराबर हो.

रांची : राजधानी रांची में रूफ टॉप बार का संचालन किस प्रकार से हो, इसके लिए रांची नगर निगम नियमावली बना रहा है. इसके तहत रूफ टॉप बार को इस प्रकार बनाना होगा कि यहां ध्वनि प्रदूषण नहीं के बराबर हो. इसकी दीवार इस प्रकार से बनायी जाये कि बार के आसपास में रहने वाले लोग के साथ‐साथ इस बार के निचले तल्ले में रहने वाले लोगको भी साउंड से किसी प्रकार की परेशानी न हो. नियमावली के इस ड्राफ्ट को रांची नगर निगम ने आम लोगों के लिए जारी कर 30 दिनों के अंदर जनता से सुझाव मांगा है.

30 प्रतिशत से अधिक में नहीं बना सकते रूफ टॉप बार

रांची नगर निगम द्वारा तैयार की जा रही नयी नियमावली में इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसी भी भवन की छत का जो क्षेत्रफल होगा, उसका 30 प्रतिशत से अधिक हिस्से में रूफ टॉप बार का निर्माण नहीं किया जायेगा. यहां खाना बनाकर लोग को खिलाया जायेगा. लेकिन, गैस सिलेंडर और साउंड फ्लोर पर ही रखा जायेगा. रूफ टॉप बार के निर्माण में किसी प्रकार की लकड़ी का उपयोग नहीं किया जायेगा. स्टील और अल्युमिनियम का उपयोग किया जायेगा.

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बहुमंजली इमारत की छत पर बार का नहीं किया जाये संचालन

यूथ कांग्रेस के नेता रोहित सिन्हा ने राज्यपाल को पत्र लिखकर बहुमंजिली इमारत की छत पर संचालित किये जाने वाले रूफ टॉप बार को बंद कराने का आग्रह किया है. अपने पत्र में उन्होंने कहा कि इन इमारतों की छत पर पहला हक यहां रह रहे लोगों का है. लेकिन नगर निगम व उत्पाद विभाग द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर रूफ टॉप बार के लिए नियम बनाया जा रहा है, जो गलत है. राज्यपाल महोदय से आग्रह है कि वह इस दिशा में सख्त कदम उठाये. साथ ही इस दिशा में किसी प्रकार के बनाये जा रहे नियम को रद्द करें.

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Sameer Oraon
Sameer Oraon
A digital media journalist having 3 year experience in desk

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