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कोर्ट ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को राहत देने से किया इंकार, जमानत अर्जी खारिज

झारखंड के पूर्व मंत्री और पाकुड़ विधायक आलमगीर आलम को कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

टेंडर घोटाले के आरोप में जेल में बंद पूर्व मंत्री और विधायक आलमगीर आलम को कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है. आलमगीर आलम की जमानत याचिका को एमएपी एमएलए कोर्ट खारिज कर दिया है. आलमगीर आलम ने 18 जुलाई को ईडी की विशेष अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की थी.

क्या है मामला

आलमगीर आलम को 15 मई को ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. दरअसल, आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के ठिकानों से ईडी ने 35 करोड़ से अधिक की राशि बरामद की थी. इसके बाद ईडी ने सचिव संजीव लाल के ऑफिस से भी कुछ राशि बरामद की थी और उसे गिरफ्तार किया था. इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने पूर्व मंत्री आलम को गिरफ्तार किया था.

क्या है आरोप

ईडी ने कोर्ट में दायर आरोप पत्र में कहा है कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम मनी लाउंड्रिंग में लिप्त हैं. उनके साथ दो अन्य आरोपी पर भी शामिल हैं. ईडी ने आरोप पत्र में कहा है कि आलमगीर आलम के कार्यकाल में करीब 3 हजार करोड़ रुपये के कमीशन की उगाही की गई है. इसमें कई अन्य अधिकारी, इंजिनियर सम्मलित हैं. ईडी ने इन्हें साबित करने के लिए कोर्ट में कई सबूत पेश किये हैं. इसके साथ ही अप्त सचिव की एक्सेल सीट को भी कोर्ट के सामने पेश किया है.

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Kunal Kishore
Kunal Kishore
कुणाल ने IIMC , नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा की डिग्री ली है. फिलहाल, वह प्रभात खबर में झारखंड डेस्क पर कार्यरत हैं, जहां वे बतौर कॉपी राइटर अपने पत्रकारीय कौशल को धार दे रहे हैं. उनकी रुचि विदेश मामलों, अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और राष्ट्रीय राजनीति में है. कुणाल को घूमने-फिरने के साथ पढ़ना-लिखना काफी पसंद है.

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