: महिला के पति समेत चारों आरोपियों का बयान लिया गया वरीय संवाददाता, रांची ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में दो बच्चों समेत मां को जलाकर मारने के मामले में गुरुवार को कोर्ट में आरोपियों का बयान दर्ज हुआ. अपर न्याययुक्त अमित शेखर की अदालत में महिला के पति समेत चारों आरोपियों का बयान लिया गया. कोर्ट ने बचाव पक्ष को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए 21 जुलाई से गवाही शुरू करने की तिथि तय की है. मामले में मृतका ममता देवी के पति बिजेंद्र राम समेत चार आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं, जो महिला के ससुराल पक्ष के सदस्य हैं. आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ममता देवी और उसके दो मासूम बेटों आर्यन कुमार और यश राज की हत्या कर दी गयी थी. घटना 25 अप्रैल 2023 को घटी थी. सुनसान जंगल से तीनों के शव बरामद हुए थे, जो जली अवस्था में थे. घटनास्थल से पुलिस ने चाकू, चूड़ियों का गुच्छा और अन्य सामान भी बरामद किया था. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आयी कि तीनों की हत्या की गयी है, फिर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से पेट्रोल डाल कर शवों को जलाया गया. घटना के संबंध में पीड़िता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी के अनुसार, शादी के बाद ससुराल पक्ष वालों ने एक पल्सर बाइक और दो लाख दहेज की मांग की थी. मांग पूरी नहीं होने पर ममता के साथ मारपीट की जाती थी. पिता ने 50 हजार और ममता के नाम पर 10 डिसमिल जमीन भी दी, फिर भी ससुराल वालों का लालच नहीं रुका और उन्होंने इस घटना को अंजाम दे दिया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है