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प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अवैध खनन घोटाला मामले में मिली बेल

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन घोटाले में जेल में बंद प्रेम प्रकाश को सशर्त जमानत दे दी है. इससे पहले उन्हें हाईकोर्ट ने भी जमीन घोटाले मामले में जमानत दी थी.

रांची : अवैध खनन घोटाला केस में जेल में बंद प्रेम प्रकाश को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेम प्रकाश को सशर्त जमानत दे दी है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार की खंडपीठ कर रही थी. बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट से भी उन्हें जमीन घोटाला मामले में बेल मिल चुकी है. अदालत के इस आदेश के बाद वह लंबे समय बाद जेल से बाहर आ सकेंगे.

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सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर दिया जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने प्रेम प्रकाश को बीते 25 माह से जेल में बंद रहने के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने अवैध खनन घोटाला के अभियुक्त को सशर्त जमानत देते हुए अपना नंबर ईडी अधिकारी को देने के साथ साथ ट्रायल कोर्ट में अपना पासपोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया. इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत में दरवाजा खटखटाया था. सोमवार को अदालत ने उनकी याचिका पर आंशिक सुनवाई करने के बाद 4 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की.

कब ईडी ने मारा था प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर था छापा

ज्ञात हो कि प्रेम प्रकाश अवैध खनन के साथ जमीन घोटाला मामले का भी आरोपी है. साल 2022 में ही उन्हें साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपये अवैध खनन घोटाला केस में गिरप्तार किया था. 24 अगस्त 2022 में पहली बार ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. छापेमारी के दौरान उनके घर से दो सरकारी एके-47 राइफल समेत 60 कारतूस की बरामदगी हुई थी. बाद इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन से भी पूछताछ हुई थी. इसी केस में पंकज मिश्रा अब तक जेल में बंद है.

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Shakeel Akhter
Shakeel Akhter
More than 30 years of experience in which 24years is with Prabhat Khabar as Senior Special correspondent. My subject of interest has been scam and corruption related issues in Jharkhand.

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