रांची, राणा प्रताप-सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के रिजल्ट प्रकाशित करने में देरी को लेकर नाराजगी जतायी है. जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मामले में झारखंड की मुख्य सचिव और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के सचिव को नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी.
आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना की होगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक माह के अंदर अनुपालन प्रतिवेदन दायर किया जाए. इस दौरान यदि आदेश का पालन नहीं होता है तो जिम्मेवार अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने पैरवी की. उन्होंने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में 30 जनवरी 2025 को आदेश पारित किया था तथा सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जल्द प्रकाशित करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है.
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अवमानना याचिका दायर कर आदेश का अनुपालन कराने की मांग
याचिकाकर्ता परिमल कुमार ने अवमानना याचिका दायर कर आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. जेएसएससी ने वर्ष 2023 में झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में 26001 प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी.
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