रांची . सड़क पर खुलेआम पिस्टल लहराने और उपद्रव करने के मामले में जेल में बंद शेख अफरोज उर्फ पुट्टी और आसिफ सिद्दीकी को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया. अपर न्याययुक्त संजीव झा की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी. मामला 15 मार्च 2025 का है, जब खादगढ़ा बस स्टैंड के पास बाइक सवार तीन युवक पिस्टल लहराते हुए और गाली-गलौज करते हुए कोकर की ओर जा रहे थे. इसे देख लोगों में दहशत फैल गयी थी. सूचना मिलने पर पुलिस ने उनका पीछा किया. पुलिस को देख युवक बासुदेव नगर स्थित एक खंडहर में छिप गये थे. पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तीन युवकों शेख अफरोज उर्फ पुट्टी, मो अशफाक अंसारी और आसिफ सिद्दीकी को धर-दबोचा, जबकि एक अन्य युवक मौके से फरार हो गया. तलाशी लेने पर पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देशी पिस्टल, दो कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद किये गये थे. मामले में चौथा आरोपी अभी भी फरार है.
युवती की हत्या का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
रांची . सिल्ली में सुचिता कुमारी नामक एक युवती की वर्ष 2018 में हुई हत्या के मामले में आरोपी अजय बेदिया को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. अपर न्याययुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने उसे बरी करने का फैसला सुनाया. आरोपी अजय बेदिया की मां ने खुद युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी. सुचिता कुमारी उनके घर में ही रहती थी. मामले की प्राथमिकी के अनुसार, तीन दिसंबर 2018 की रात परिवार के लोग खाना खाकर सोने चले गये. देर रात जब नींद खुली, तो पाया कि सुचिता अपने बिस्तर पर नहीं है. परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद 15 दिसंबर 2018 को आरोपी अजय की मां ने सिल्ली थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी. कुछ दिनों बाद पुलिस ने सुचिता का शव बरामद किया. संदेह के आधार पर अजय बेदिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है