रांची. सिल्ली थाना क्षेत्र के जुमला गांव में खेल-खेल में बच्चों के बीच हुए विवाद और फिर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में अदालत 29 जुलाई को अपना फैसला सुनायेगी. मामले में अपर न्याययुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में चार आरोपी बासुदेव मुंडा, बाबूलाल मुंडा, सुनील मुंडा और अर्जुन मुंडा ट्रायल फेस कर रहे हैं. घटना 22 जून 2023 की है. मृतक आसनी मुंडा की बेटी राधिका कुमारी और अशोक कुमार खेल रहे थे. खेल के दौरान बच्चों के बीच झगड़ा हो गया. विवाद जब और बढ़ गया, जब आसनी मुंडा उन्हें छुड़ाने पहुंचे, तब बासुदेव मुंडा ने पहले तो गाली-गलौज की, फिर आसनी मुंडा के पेट में चाकू मार दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गये. उन्हें रिम्स, रांची में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी. इस मामले में मृतक की पत्नी पारो देवी ने सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
अमित अग्रवाल के मामले में इडी को जवाब दायर करने का निर्देश
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने जमशेदपुर में हुए 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले में आरोपी कारोबारी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद इडी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. इस पर इडी की ओर से समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने पक्ष रखा. उन्होंने जमानत देने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया ने जमानत याचिका दायर की है. यह मामला शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर 800 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है. इडी की ओर से मामले में इसीआइआर दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है