21.6 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

चाईबासा : बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास, दोषी को पांच साल का कठोर सजा

पिता के बयान पर 11 नवंबर 2020 को दर्ज हुआ था मामला

प्रतिनिधि, चाईबासा सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करनेवाले दोषी को पांच साल की कठोर सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. यह फैसला गुरुवार को पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत सह प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने सुनायी है. दोषी लंबोदर महतो जराइकेला थाना क्षेत्र के मकरंडा गांव के पारोडीह टोला का रहनेवाला है. घटना वर्ष 2020 की है. पीड़िता के पिता के बयान पर 11 नंवबर 2020 को थाना में दोषी के खिलाफ पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज हुआ था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया कि 11 नवंबर 2020 को दोपहर करीब एक बजे उनकी बेटी को गलत नीयत से आरोपी उठा कर घर से कुछ दूर सुनसान जगह झाड़ी में ले गया और बच्ची का मुंह और हाथ बांध दिया. जब बच्ची की रोने की आवाज पड़ोस की एक महिला को सुनायी दी, तो महिला झाड़ी की ओर गयी. वहां देखा कि बच्ची का मुंह और हाथ बांधा हुआ था. उन्होंने बच्ची की पहचान की. इसके बाद वे महिला बच्ची के घर गयी और उसके माता-पिता को घटना की जानकारी दी. जानकारी मिलते ही परिजन झाड़ी की ओर गये व बेटी को झाड़ी से निकाला. तब बेटी ने बताया कि गांव के लंबोदर महतो ने उसे उठाकर झाड़ी में पटक दिया था. दर्ज मामले में उन्होंने बताया था कि कुछ दिन पूर्व भी रात्रि करीब 12 बजे बुरी नीयत से घर घुसकर पत्नी के साथ भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel