चाईबासा. कोरोना काल में लॉकडाउन के समय टाटा स्टील के गेट पर मजदूरों के साथ धरना-प्रदर्शन के मामले में सोमवार को चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां को बरी कर दिया. उनके खिलाफ वर्ष 2020 में बिष्टुपुर (जमशेदपुर) थाना क्षेत्र में कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ था. बताया गया था कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया था. इस संबंध में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. पूर्व मंत्री ने बताया कि में लॉकडाउन के समय मजदूरों के हक व अधिकार को लेकर टाटा स्टील कंपनी (टिस्को) गेट पर मजदूरों के साथ घेराव व धरना-प्रदर्शन हुआ था. मेरे नेतृत्व में कंपनी के सभी सफाई कर्मचारी कंपनी गेट के बाहर धरने पर बैठे थे. उनका आरोप था कि कंपनी प्रबंधन पूर्व के वर्क स्टैंडिंग ऑर्डर की अवहेलना करते हुए स्थानीय और मूलवासियों को स्थायी नियोजन से वंचित कर रही है. कंपनी प्रबंधन स्थायी प्रवृति के काम को ठेका कर्मचारियों से करा रही है. कोर्ट से बरी होने के बाद श्री भुइयां ने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा था.
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