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Mukhtar Ansari News: मुख्तार के फातिहा में शामिल हो सकेंगे अब्बास अंसारी, SC ने दी अनुमति

मऊ विधायक अब्बास अंसारी 10 अप्रैल को पिता मुख्तार (Mukhtar Ansari News) की फातिहा में शामिल हो सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी है.

लखनऊ: मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari News) के फातिहा में उनके बेटे अब्बास अंसारी शामिल हो सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को गाजीपुर जाने की अनुमति दे दी है. मऊ विधायक अब्बास अंसारी इन दिनों कासगंज जेल में बंद हैं. पिता मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिल पाई थी. इसके बाद अब्बास के वकीलों ने फातिहा में शामिल होने के लिए संशोधित याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गाजीपुर जाने की अनुमति दे दी है.

तीन दिन की अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सशर्त अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट के आदेश के अनुसार अब्बास 10 अप्रैल को पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ सकेगा. इसके बाद उसे गाजीपुर जेल में रखा जाएगा. 11 व 12 अप्रैल को अब्बास अंसारी अपने परिवार के लोगों से मुलाकात कर सकेगा. 13 अप्रैल को अब्बास को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा. इस दौरान अब्बास अंसारी कोई मीटिंग या इंटरव्यू में नहीं शामिल हो सकेंगे.

5 अप्रैल को दाखिल की थी संशोधित याचिका
10 अप्रैल को मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari News) की फातिहा (विशेष प्रार्थना) है. जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधित याचिका दाखिल करके फातिहा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी. शुक्रवार 5 अप्रैल को अब्बास अंसारी के वकील ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया था कि अब्बास अंसारी की अंतिम संस्कार में शामिल होने की याचिका समय पर अदालत में सूचीबद्ध नहीं हो सकी थी. अब उन्हें याचिका में संशोधन करने और 10 अप्रैल को होने वाली फातिहा में शामिल होने की अनुमति दी जाए.

अंतिम संस्कार में नहीं हो पाया था शामिल
गौरतलब है कि कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पिता मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी. लेकिन हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी. इसके बाद अब्बास के वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे. लेकिन वहां से भी अब्बास के मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की अंतरिम जमानत दी है.

Amit Yadav
Amit Yadav
UP Head (Asst. Editor)

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